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उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन | how to apply for death certificate online

 उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन | how to apply for death certificate online in Hindi

मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है ?
What is death certificate

जिस तरह किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यह साबित करने के लिए कि सच में उसकी मृत्यु हो चुकी है तो इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होता है। 



मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है 

Death certificate requirement

मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी पत्नी विधवा पेंशन प्राप्त करना चाहती हो या कोई भी संपत्ति दूसरे के नाम करनी हो या और भी बहुत से सरकारी कामकाज होते हैं जिनमें मृतक की पत्नी या उसके घर वालों को जिस की भी मृत्यु हुई है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।

मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनता है या ऑफलाइन

Online or offline

दोस्तों मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से बनता है अगर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 21 दिनों के अंदर ही आप उसका ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं 21 दिनों के बाद ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते हैं इसके लिए आपको अपनी तहसील या ब्लॉक में संपर्क करना पड़ेगा।

मृत्यु प्रमाण पत्र के फायदे

Death certificate benefits

मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का उद्देश्य


मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भारत सरकार ने कई तरह के निर्देश जारी किए हैं यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे अपना मृत्यु प्रमाण पत्र देना होता है जिससे कि यह साबित हो जाता है कि मृतक की मृत्यु कहां हुई है कैसे हुई है और मृत्यु के दौरान मृतक किसी भी बीमारी से ग्रसित था या किसी दुर्घटना की वजह से मृत्यु हुई है, अब से परिवार ऐसे हैं जिनके यहां किसी की मृत्यु हो जाती है और वह मृतक के नाम से किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेते हैं ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं तो ऐसे में सरकार ने तो ऐसे में सरकार ने किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र death certificate बनवाना अनिवार्य कर दिया।

मृत्यु के 21 दिन से पहले अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको कोई भी आवेदन शुल्क देना नहीं होगा लेकिन 21 दिनों के बाद आवेदन करने पर आपको शुल्क देना होगा।

आवश्यक दस्तावेज

Documents


उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन

Apply for death certificate online

जो भी उम्मीदवार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं इसके लिए मैंने नीचे कुछ स्टेप बताएं हैं इन्हें आप पढ़ के ऑनलाइन ही मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं –



Uttar pradesh Death Certificate 

ऑफलाइन आवेदन ऐसे करें?


उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अगर आप 21 दिन के बाद आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले संबंधित दस्तावेज को लेकर जिला कार्यालय में जाना होगा। वहां पर आप किसी भी कर्मचारी से मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म ले ले उस फॉर्म को अच्छी तरह से भर के जमा कर देना है।और फ़ॉर्म के साथ संबंधित दस्तावेज पर संलग्न कर दें।

आप चाहे तो ऑनलाइन ही मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा कर फॉर्म को भर के जिला कार्यालय में जमा कर सकते हैं।



मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े कुछ सवाल

Death certificate related queries


मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए किस मोड़ से आवेदन कर सकते हैं ?

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से आवेदन कर सकते हैं।


मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने की वेबसाइट यह है – http://crsorgi.gov.in



मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना क्यों जरूरी है ?

मृत्यु प्रमाण पत्र के बिना आप मृतक के नाम से किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकते और ना ही मृतक की जमीन को किसी दूसरे के नाम करवा सकते हैं और ना ही मृतक की पत्नी किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर सकती है इसलिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है।


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