उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन | how to apply for death certificate online

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 उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन | how to apply for death certificate online in Hindi

मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है ?
What is death certificate

जिस तरह किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यह साबित करने के लिए कि सच में उसकी मृत्यु हो चुकी है तो इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होता है। 



मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है 

Death certificate requirement

मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी पत्नी विधवा पेंशन प्राप्त करना चाहती हो या कोई भी संपत्ति दूसरे के नाम करनी हो या और भी बहुत से सरकारी कामकाज होते हैं जिनमें मृतक की पत्नी या उसके घर वालों को जिस की भी मृत्यु हुई है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।

मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनता है या ऑफलाइन

Online or offline

दोस्तों मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से बनता है अगर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 21 दिनों के अंदर ही आप उसका ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं 21 दिनों के बाद ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते हैं इसके लिए आपको अपनी तहसील या ब्लॉक में संपर्क करना पड़ेगा।

मृत्यु प्रमाण पत्र के फायदे

Death certificate benefits

  • यदि मृतक ने किसी भी कंपनी में अपना बीमा करवा रखा था तो मृतक के परिवार मृतक का मृत्यु सर्टिफिकेट दिखा करके बीमा की धनराशि को प्राप्त कर सकते हैं।
  • यदि मृतक ऐसी किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहा था जिसमें मृत्यु होने के बाद उसका लाभ उसके परिवार को मिल सके तो उस योजना का लाभ लेने के लिए आपको मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
  • अगर मृतक के नाम पर कोई भी खेत जमीन या प्लॉट है तो उस जमीन को आपको अपने नाम करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाना होगा।

  • यदि किसी भी बैंक में मृतक और उसकी पत्नी का जॉइंट अकाउंट था तो सबसे पहले आपको मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा उसके बाद ही आप अपने अकाउंट को अलग कर सकते हैं और उस खाते का प्रयोग कर सकते हैं।
  • अगर मृतक के परिवार वालों को किसी भी प्रकार का क्लेम चाहिए तो मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र से किसी भी तरह का क्लेम कर सकते हैं।
  • जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी पत्नी को विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए अपने पति के मृत्यु सर्टिफिकेट को दिखाना अनिवार्य होगा।

मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का उद्देश्य


मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भारत सरकार ने कई तरह के निर्देश जारी किए हैं यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे अपना मृत्यु प्रमाण पत्र देना होता है जिससे कि यह साबित हो जाता है कि मृतक की मृत्यु कहां हुई है कैसे हुई है और मृत्यु के दौरान मृतक किसी भी बीमारी से ग्रसित था या किसी दुर्घटना की वजह से मृत्यु हुई है, अब से परिवार ऐसे हैं जिनके यहां किसी की मृत्यु हो जाती है और वह मृतक के नाम से किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेते हैं ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं तो ऐसे में सरकार ने तो ऐसे में सरकार ने किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र death certificate बनवाना अनिवार्य कर दिया।

मृत्यु के 21 दिन से पहले अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको कोई भी आवेदन शुल्क देना नहीं होगा लेकिन 21 दिनों के बाद आवेदन करने पर आपको शुल्क देना होगा।

आवश्यक दस्तावेज

Documents

  • मृतक का आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
  • राशन कार्ड
  • पहचान पत्र
  • शपथ पत्र


उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन

Apply for death certificate online

जो भी उम्मीदवार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं इसके लिए मैंने नीचे कुछ स्टेप बताएं हैं इन्हें आप पढ़ के ऑनलाइन ही मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं –

  • मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए वैसे तो सभी राज्यों की वेबसाइट अलग-अलग होती हैं लेकिन अगर अब उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट crsorgi.gov.in पर पर जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने होमपेज आ जाएगा यदि आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको लॉगइन आईडी और पासवर्ड डालना होगा।
  • लेकिन आप ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको General Public Signup पर क्लिक करना होगा

  • इसके बाद आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन फॉर्म आ जाएगा।
  • फ़ॉर्म में दी गई सभी जानकारी को अच्छी तरह से दर्ज करना है जैसे मृतक का नाम मोबाइल नंबर आधार कार्ड जिला तहसील राज्य का नाम और कैप्चा को दर्ज करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको अमृत यू प्रमाण पत्र का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा इसमें आपको सभी जानकारी फिल करनी है और मांगे गए सभी दस्तावेज को अपलोड करना है।
  • और अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें इसके बाद आपका आवेदन हो जाएगा।



Uttar pradesh Death Certificate 

ऑफलाइन आवेदन ऐसे करें?


उत्तर प्रदेश में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अगर आप 21 दिन के बाद आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले संबंधित दस्तावेज को लेकर जिला कार्यालय में जाना होगा। वहां पर आप किसी भी कर्मचारी से मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म ले ले उस फॉर्म को अच्छी तरह से भर के जमा कर देना है।और फ़ॉर्म के साथ संबंधित दस्तावेज पर संलग्न कर दें।

आप चाहे तो ऑनलाइन ही मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा कर फॉर्म को भर के जिला कार्यालय में जमा कर सकते हैं।



मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े कुछ सवाल

Death certificate related queries


मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए किस मोड़ से आवेदन कर सकते हैं ?

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से आवेदन कर सकते हैं।


मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने की वेबसाइट यह है – http://crsorgi.gov.in



मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना क्यों जरूरी है ?

मृत्यु प्रमाण पत्र के बिना आप मृतक के नाम से किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकते और ना ही मृतक की जमीन को किसी दूसरे के नाम करवा सकते हैं और ना ही मृतक की पत्नी किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर सकती है इसलिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है।


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